मनरेगा लाभ से वंचित करने पर ग्राम विकास अधिकारी पर आर्थिक दंड

मनरेगा लाभ से वंचित करने पर ग्राम विकास अधिकारी पर आर्थिक दंड


टिहरी। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने मनरेगा योजना के तहत पात्र लाभार्थी को लाभ न देने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकान लाल पठोई पर आर्थिक दंड लगाया है। जांच में पाया गया कि मंजू देवी को आवास निर्माण हेतु 95 कार्य दिवस का लाभ दिया जाना था, लेकिन संबंधित अधिकारी ने प्रावधानों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने 95 मानव दिवस के आधार पर 20,235 का दंड अधिरोपित किया। साथ ही खंड विकास अधिकारी थौलधार को निर्देश दिए गए कि उक्त धनराशि की वसूली 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। यह कार्रवाई प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाती है।

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