पीसीपीएनडीटी अधिनियम उल्लंघन पर अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक दंडित
हरिद्वार। पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कनखल स्थित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक को दोषी ठहराया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह के अनुसार बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित किए जाने के मामले में न्यायालय ने केंद्र स्वामी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष के कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में रुड़की क्षेत्र में दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर तीन अल्ट्रासाउंड मशीनों को भी सील किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।