महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने को प्रशासन एक्शन मोड में

देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने को लेकर सभी विभागाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।
सीडीओ ने निर्देश दिए कि तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत और निकाय स्तर के उन सभी कार्यालयों में, जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, वहां तत्काल आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जाए। साथ ही महिला उत्पीड़न से बचाव एवं जागरूकता के लिए बिलबोर्ड लगाए जाएं तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों के शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसीनेरेटर लगाए जाएं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम-2017 के तहत अमृत कक्ष, स्वच्छ शौचालय और योग कक्ष की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 50 या उससे अधिक महिला कार्मिकों वाले भवनों में क्रेच केंद्र स्थापित करने को कहा गया। सीडीओ ने परिवहन, शिक्षा और पर्यटन विभाग को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को 30 मई तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।