12 दिव्यांगजनों को मिली कानूनी संरक्षकता

देहरादून। दिव्यांगजनों के सामाजिक और कानूनी सशक्तीकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत 12 मामलों में विधिक एवं सीमित संरक्षकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें 8 मामलों में विधिक अभिभावक और 4 मामलों में सीमित संरक्षक नियुक्त किए गए। इससे दिव्यांगजन बैंकिंग, पारिवारिक पेंशन और अन्य वैधानिक कार्य आसानी से करा सकेंगे। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन और उनके परिवार इसका लाभ उठा सकें।