खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
 
उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / मोहन सिंह राणा,
उत्तरकाशी। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5 हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में सभी निकायों और ग्राम पंचायतों को स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण (सोर्स सेग्रीगेशन), बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीकरण, मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी विकसित करने और पुराने कचरे के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ, जिला पंचायत और बीडीओ की जवाबदेही तय करते हुए पर्यटन एवं तीर्थस्थलों की नियमित सफाई, फोटोग्राफी और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित करने तथा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

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