बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित ट्रैवल एजेंसियों पर चला परिवहन विभाग का डंडा

हरिद्वार। जनपद में यात्रियों के हितों की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा बिना वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
संभागीय प्रबंधन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल रही। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार नगर क्षेत्र में संचालित ट्रैवल एजेंसियों, चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों एवं अन्य यात्री बुकिंग केंद्रों की जांच की गई। इस दौरान अभिकर्ता/प्रचारक नियमावली 2023 के अंतर्गत जारी वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिन प्रतिष्ठानों के पास अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई तथा उन्हें निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कार्यालय संचालन, टिकट बुकिंग व्यवस्था, अभिलेखों एवं प्रचार सामग्री की भी जांच की गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों की सेवाएं ही लें ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।