टिहरी बांध से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, सरकार से मांगा जवाब

उत्तरकाशी। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने टिहरी बांध परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टिहरी बांध परियोजना की स्वीकृति के समय निर्धारित शर्तों के अनुरूप ‘भागीरथी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी’ को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1990 में परियोजना की मंजूरी के दौरान इस अथॉरिटी के गठन और वित्तपोषण की अनिवार्य शर्त रखी गई थी। साथ ही वर्ष 2005 में पारित राज्य अधिनियम में भी इसके लिए सरकारी फंडिंग का प्रावधान किया गया था। विधायक ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद भी अथॉरिटी को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली।
मामले पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने सरकारी अधिवक्ता से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। विधायक ने इससे पहले यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था।