प्रतापनगर में अवैध खुदान पर खनिकर्म विभाग की बड़ी कार्रवाई

टिहरी गढ़वाल। प्रतापनगर क्षेत्र स्थित ग्राम पथियाणा में बिना अनुमति भूमि समतलीकरण, संपर्क मार्ग निर्माण और खुदान किए जाने के मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जांच के बाद संबंधित मामले में 1.03 लाख से अधिक का अर्थदंड लगाया है।
जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर हुई जांच में पाया गया कि पडिया-पथियाणा-खोला मोटर मार्ग के समीप चमारखोली तोक में जेसीबी मशीन से बिना प्रशासनिक अनुमति के खुदान और भूमि समतलीकरण कराया गया। मौके पर निर्माण कार्य दिल्ली निवासी मोहित यादव द्वारा कराया जाना बताया गया। विभागीय सर्वेक्षण में खसरा संख्या 1820, 1821, 1822 और 1823 में करीब 432 घनमीटर मिट्टी का खुदान पाया गया। रवि सिंह नेगी ने बताया कि उत्तराखंड उप-खनिज नियमावली 2023 के तहत 1,03,680 का अर्थदंड निर्धारित किया गया है और रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन को भेज दी गई है।