पंजनहेड़ी गोलीकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

पंजनहेड़ी गोलीकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज


हरिद्वार। पंजनहेड़ी गोलीकांड प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोप लगाने मात्र से कोर्ट अपना निर्णय नहीं बदलता। उल्लेखनीय है कि घटना के 22 दिन बाद भी इस मामले में मुख्य आरोपी एवं भाजयुमो का प्रदेश मंत्री तरुण चौहान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

यह मामला ग्राम पंजनहेड़ी स्थित उषा टाउनशिप कॉलोनी में भूमि पैमाइश के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। 28 जनवरी को प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में कॉलोनाइजर अमित चौहान और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच मारपीट हुई, जिसमें चली गोली से सचिन चौहान और कृष्णपाल घायल हो गए। जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व नियोजित इरादे से मौके पर पहुंचे थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी और गौरव चौहान की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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