दीपावली पर निर्धारित स्थलों पर ही होगी पटाखों की बिक्री, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / राहुल गिरी,
देहरादून। दीपावली पर पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही होगी और बिना अनुमति बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड और पुराना बस अड्डा को बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। अन्य उपयुक्त स्थलों पर संबंधित अधिकारी नियमानुसार अनुमति दे सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को बिक्री स्थलों का निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को सुरक्षित वायरिंग और विद्युत संयोजन की व्यवस्था करने को कहा गया। दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र रखने और ज्वलनशील सामग्री से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
भीड़भाड़ वाले बाजारों में सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर मलिन बस्तियों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय बनाकर अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
देहरादून। दीपावली पर पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही होगी और बिना अनुमति बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड और पुराना बस अड्डा को बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। अन्य उपयुक्त स्थलों पर संबंधित अधिकारी नियमानुसार अनुमति दे सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को बिक्री स्थलों का निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को सुरक्षित वायरिंग और विद्युत संयोजन की व्यवस्था करने को कहा गया। दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र रखने और ज्वलनशील सामग्री से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
भीड़भाड़ वाले बाजारों में सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर मलिन बस्तियों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय बनाकर अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।