शिविर में दहेज प्रथा के खिलाफ दिया जागरूकता का संदेश

उत्तरकाशी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम, एनआईएम रोड पर दहेज को ना कहें विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सचिव सचिन कुमार ने दहेज निषेध अधिनियम-1961 की जानकारी देते हुए बताया कि दहेज लेना, देना और मांगना कानूनन अपराध है, जिसके लिए पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। शिविर में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा से संरक्षण संबंधी कानूनों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता, एकल अभियान के कार्यकर्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया।