बिना सूचना विदेशी नागरिकों को ठहराने पर दो होटल संचालकों पर मुकदमा

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / मोहन सिंह राणा,
उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तरकाशी पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत बड़कोट पुलिस ने बिना सूचना विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में दो होटल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और आश्रमों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान जांच में पता चला कि यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकीचट्टी स्थित होटल गंगाश्री में 16 अप्रैल 2026 को एक विदेशी नागरिक तथा खरसाली स्थित होली यमुना रिजोर्ट में 19 अप्रैल 2026 को छह विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस को सूचना दिए ठहराया गया था। पुलिस उपाधीक्षक चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में जांच के बाद दोनों होटल संचालकों के खिलाफ “द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025” की संबंधित धाराओं में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए होटल संचालकों को पर्यटकों और विदेशी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस द्वारा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और आश्रमों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान जांच में पता चला कि यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकीचट्टी स्थित होटल गंगाश्री में 16 अप्रैल 2026 को एक विदेशी नागरिक तथा खरसाली स्थित होली यमुना रिजोर्ट में 19 अप्रैल 2026 को छह विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस को सूचना दिए ठहराया गया था। पुलिस उपाधीक्षक चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में जांच के बाद दोनों होटल संचालकों के खिलाफ “द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025” की संबंधित धाराओं में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए होटल संचालकों को पर्यटकों और विदेशी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।