उत्तराखण्ड कान्ति दल रुद्रप्रयाग के प्रत्यार्शी को हुई एक वर्ष की सजा
रुद्रप्रयाग। विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड कान्ति दल के प्रत्यार्शी मोहित डिमरी द्वारा अपने समर्थको के साथ मिलकर मतदान से पूर्व जनता एवं वोटरो की सहानुभुति प्राप्त करने के लिए स्वयं पर हमला कराने की झूठी कहानी रच कर थाने में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना रूद्रप्रयाग मे मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना नही हुई तथा वादी द्वारा अपने साथियो, समर्थको के साथ मिलकर स्वयं पर हमला कारित करवाने की झूठी कहानी रची गयी तथा घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य नही पाया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश अशोक कुमार सैनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूद्रप्रयाग के न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया जिसमे अभियुक्त मोहित डिमरी को धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया एवं अभियुक्त मोहित डिमरी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचरण पर रहने हेतु आदेशित किया गया।