श्रीनगर में दुकानदारों के लिए नया नियम: 25 जुलाई तक बोर्ड पर मालिक का नाम अनिवार्य

श्रीनगर में दुकानदारों के लिए नया नियम: 25 जुलाई तक बोर्ड पर मालिक का नाम अनिवार्य

DESK THE CITY NEWS

श्रीनगर गढ़वाल। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल ने व्यापारिक पारदर्शिता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम ने क्षेत्रांतर्गत संचालित सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड पर प्रतिष्ठान स्वामी (प्रोपराइटर) का नाम स्पष्ट और पठनीय रूप से अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश 25 जुलाई 2025 तक लागू किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस आशय को लेकर नगर निगम कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम मेयर आरती भंडारी ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि यह पहल व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखने, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने और सामाजिक सौहार्द को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नगर निगम ने सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे नियत समय सीमा तक अपने बोर्डों पर नाम अंकित करवा लें। मेयर आरती भंडारी ने कहा कि यह कदम न केवल व्यापार जगत में विश्वास और जवाबदेही को सुदृढ़ करेगा, बल्कि श्रीनगर शहर को एक उत्तरदायी, मर्यादित और समरस समाज की ओर अग्रसर करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय से धार्मिक या सामाजिक भावनाओं की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। व्यापार सभा अध्यक्ष दिनेश असवाल ने नगर निगम की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे नगर में संगठित और सम्मानजनक व्यावसायिक माहौल विकसित होगा। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे शहर की छवि और अधिक सुदृढ़ होगी।
बैठक में सहायक नगर आयुक्त रविराज बंगारी,मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक शशि पंवार, पूर्ति निरीक्षक भानु प्रताप, व्यापार सभा अध्यक्ष दिनेश असवाल, कोतवाली श्रीनगर के एसएसआई भुवन पुजारी तथा नगर निगम के पार्षदगण प्रवेश चमोली, संदीप रावत, अक्षितेश नैथानी, सूरज नेगी, प्रदीप राणा और आशीष नेगी मौजूद रहे।

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