यू-टेट परीक्षा हेतु 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

यू-टेट परीक्षा हेतु 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने बताया कि 27 सितम्बर 2025 को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा दो पालियों में हरिद्वार के विभिन्न केन्द्रों पर होगी। परीक्षा को नकलविहीन व शांतिपूर्ण कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 200 मीटर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, ध्वनि प्रदूषण, हथियार, विस्फोटक व मोबाइल-पेजर आदि पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय होगा तथा केवल नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *