पुलिस कस्टडी में मारपीट के मामले में कुल पांच लोगों को सुनाई गई है सजा
हरिद्वार। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान सहित पांच लोगों को सीबीआई कोर्ट ने छह-छह माह की सजा सुनाई है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन सजा सुनाने के बाद ही विधायक को जमानत मिल गई है।
बता दें कि भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भतीजी के पति को पीटने का आरोप था। इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने शिकायत की थी। मामले में मनीष की शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। खास बात ये है कि मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया हैं इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी।
ये था मामला
विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाये जाने से जुड़ा ये मामला साल 2009 का है। तब आदेश चौहान विधायक नहीं थे, साल 2009 में आदेश चौहान की भांजी दीपिका और उसके पति मनीष के बीच पारिवारिक कारणों से अनबन हो गई थी। इसके बाद यह मामला पुलिस चौकी पहुंचा और दीपिका की शिकायत के बाद मनीष को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, हालांकि इसके बाद दोनों ही परिवारों की तरफ से सुलह कर ली गई, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रही। मनीष और दीपिका का आपसी सहमति के बाद तलाक भी हो गया था, लेकिन साल 2019 में तब यह मामला फिर सामने आया जब मनीष की तरफ से मामले में मारपीट की शिकायत की गई। इसके बाद मनीष हाईकोर्ट की शरण में गया और उसने खुद के साथ मारपीट होने के तथ्यों के साथ इस पर जांच कराए जाने की मांग की। प्रकरण में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई दाखिल हो गई। हालांकि शुरुआती जांच में आदेश चौहान का नाम नहीं था, लेकिन साल 2021 में उनका भी मुकदमे में नाम जोड़ लिया गया। तभी से यह मामला न्यायिक एक प्रक्रिया में आ गया। अब कई सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने मामले में विधायक समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा दी है।