अभिविन्यास कार्यक्रम में दी कानून की जानकारी

अभिविन्यास कार्यक्रम में दी कानून की जानकारी


उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जज-अध्यक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देशन में मंगलवार को जिला न्यायालय के बैठक कक्ष में अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों को ’कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013’ के प्रावधानों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं की गरिमा और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। कार्यस्थलों पर 10 या अधिक कर्मचारियों की स्थिति में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। कार्यशाला में ’जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मियों’ ने प्रतिभाग किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *