मुकर्रम की अवैध कॉलोनी पर फिर से चला एचआरडीए का पीला पंजा

हरिद्वार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने बिना अप्रूव्ड कॉलोनियों को सील करने और अवैध प्लॉटिंग को रोकने के अपने अभियान को जारी रखा है। प्राधिकरण ने प्लॉट खरीदारों को चेतावनी दी है कि वे बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में मकान निर्माण के दौरान और बाद में कोई सुविधा नहीं मिलती और लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
मंगलवार को एचआरडीए की टीम ने तहसील रुड़की के पाडली गुर्जर आसफनगर झाल के पास मुकर्रम द्वारा लगभग 10, 11 बीघा में की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर जेसीबी मशीन से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। स्थल पर पुलिस बल की उपस्थिति में अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे निर्माण कार्य न करें। एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को भी टांडा रोड गाधारोणा रोड, मंगलौर तहसील रुड़की में शमशाद द्वारा की गई 4दृ5 बीघा की अनधिकृत प्लॉटिंग को सील किया गया और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत वाद योजित किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने खरीदारों से अपील की कि वे केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने या निर्माण करने वाले न केवल कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे, बल्कि उनकी संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। एचआरडीए ने शहर में अवैध कॉलोनियों की पहचान और उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और ध्वस्तीकरण अभियान चलाने की प्रतिबद्धता जताई है।