एचआरडीए: फिर गरजा बुलडोजर, सील तोड़ने पर मुकदमा दर्ज और होगा ध्वस्तीकरण

 
 न खरीदे बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट, एक प्लॉट को बेच रहे दो—दो बार
 
 
उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,
हरिद्वार। एचआरडीए का बुलडोजर फिर से गरजा। विभाग ने दो कॉलोनियों के साथ एक मकान को सील किया। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने अवैध तरीके से काट रहे कॉलोनियों पर पूरी सख्ती दिखाई है। उन्होंने खरीदारों को सचेत किया है कि बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदें, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में धोखाधड़ी हो सकती है। उधर, हरिद्वार शहर में ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं, जहां पर कई डीलर प्लॉट खरीदने वाले के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एक —एक प्लॉट हो दो—दो जगह बेचकर भोले—भाले ग्राहकों को बर्बाद कर रहे हैं और ऐशो आराम की जिदंगी बिता रहे हैं।
एचआरडीए ने शुक्रवार को भगवानपुर, लक्सर और हरिद्वार के ज्वालापुर में कार्रवाई की। जिसमें तहसील भगवानपुर क्षेत्रान्तर्गत बेक्शन कम्पनी के पीछे, ग्राम-चौली शाहबुद्दीन में इकराम जाहिद की 15 से 16 बीघा क्षेत्रफल में काटी गई कॉलोनी को सील किया। दूसरी, खुब्बनपुर लावा रोड, सम्राट कॉलोनी से आगे पंकज द्वारा काटी जा रही लगभग 2-3 बीघे क्षेत्रफल में किए गए अनधिकृत विकास कार्यों को पुलिस बल की सहायता से शाखा कार्यालय रूडकी के अभियन्ताओं द्वारा ध्वस्त किया गया है।
हरिद्वार में पीएसी रोड ज्वालापुर में अनिल द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को सील किया। अनिल ने आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिस कारण अनाधिकृत निर्माण कार्य को पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण टीम द्वारा सील किया गया।
एचआरडीए के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि अनाधिकृत निर्माणाों के सम्बन्ध मेें हिदायत दी गई है कि वे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य न करें। साथ ही साथ सीलशुदा निर्माण में सील को क्षतिग्रस्त न किए जाने की हिदायत दी गई। यदि सीलिंग कार्रवाई के बाद फिर से निर्माण किया तो ऐसे निर्माणों का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। सचिव मनीष सिंह ने कहा कि बिना विभागीय स्वीकृत कॉलोनी तत्काल सील की जाएगी।

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