जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बिकेगी आतिशबाजी

जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बिकेगी आतिशबाजी


देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाने संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही की जाएगी। इस निर्णय पर सभी व्यापारिक संगठनों ने अपनी सहमति दी।
एडीएम प्रशासन ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने पुलिस, फायर और प्रशासनिक अधिकारियों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए। निर्णय के अनुसार, पल्टन बाजार, घंटाघर, धामावाला, मोतीबाजार, करनपुर सहित सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। पटाखा दुकान हेतु आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन 13 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, दुकान के स्वामी का फोटोग्राफ, पुलिस एवं फायर विभाग की एनओसी, बिजली बिल और स्वामित्व प्रमाणपत्र आवश्यक होंगे। पटाखा बिक्री की अनुमति 17 से 21 अक्टूबर तक ही दी जाएगी। बैठक में विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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