प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर एफडीए ने मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण

प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर एफडीए ने मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण


चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग ने गोपेश्वर में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। यह कदम राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया।
औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देश दिया कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह किसी खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। निरीक्षण में चार कफ सिरप के नमूने एकत्र कर लैब में जाँच हेतु भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हार्दिक भट्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सर्वाेपरि है, इसलिए दोषपूर्ण या हानिकारक दवाओं को बाजार से तत्काल हटाया जाएगा।

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