दीपावली पर पटाखों की बिक्री हेतु जिला प्रशासन ने जारी किए दिशानिर्देश

दीपावली पर पटाखों की बिक्री हेतु जिला प्रशासन ने जारी किए दिशानिर्देश


हरिद्वार। दीपावली के पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने अस्थाई पटाखों की दुकानों के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि दीपावली के अवसर पर पटाखों की दुकानों के लिए जिला प्रशासन से अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दुकानों को केवल खुले स्थानों और प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में ही लगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का ज्वलंत पदार्थ दुकान पर नहीं रखा जाएगा और संकरी गलियों या तंग स्थानों पर दुकानें नहीं लगाई जाएँगी। दुकानों के आगे फुटपाथ या नालियों में अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और सभी दुकानों पर डस्टबिन रखने होंगे।
नगर निगम को निर्देश दिए गए कि रात्रि में साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और खराब स्ट्रीट लाइट तुरंत बदली जाए। फायर सर्विस एवं जल संस्थान को हाईड्रेंट का निरीक्षण और मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो और आवश्यक मरम्मत तुरंत की जाए।

यहां होगी पटाखों की बिक्री

प्रशासन द्वारा चिन्हित बिक्री क्षेत्रों में पंतद्वीप मैदान, रोडी बेलवाला, सूखी नदी, मायादेवी प्रांगण, ललतारौ पुल मैदान, बिल्केश्वर कुंभ मेला पार्किंग स्थल, ऋषिकुल मैदान, भल्ला कालेज सड़क टाउन हॉल, एस डी कॉलेज कनखल, दक्ष मंदिर प्रांगण, बड़ा अखाड़ा शमशान घाट रोड कनखल, जगजीतपुर फुटबॉल मैदान, पुल जटवाड़ा ज्वालापुर, इंटर कॉलेज ज्वालापुर और सेक्टर-4 पीठ बाजार शामिल हैं।

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