शिविर में ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार

शिविर में ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार


रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में कुंडा दानकोट में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने की। उन्होंने ग्रामीणों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों और डिजिटल व्यवहार पर नजर रखने की अपील की। साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी साझा न करने तथा ठगी होने पर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। सचिव ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को निरूशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। 

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