वनाग्नि रोकथाम को खुले में आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

वनाग्नि रोकथाम को खुले में आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध


रुद्रप्रयाग। जनपद में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने खुले में आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि में पराली जलाने, कूड़ा-कचरा जलाने और धूम्रपान सामग्री लापरवाही से फेंकने के कारण वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। आदेश के तहत नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों के आसपास कूड़ा-कचरा या पराली जलाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से वनाग्नि रोकथाम में सहयोग की अपील की है।

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