होटल एसोसिएशन को दी धूम्रपान निषेध की जानकारी

पौड़ी। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी ने ’कोटपा एक्ट 2003’ की धारा 4 के पालन को लेकर पीक्स एंड पाइन होटल, जयहरीखाल में होटल एसोसिएशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
जिला सलाहकार श्वेता गुसाईं ने बताया कि 30 से अधिक कमरों वाले होटल या 30 से ज्यादा सीट वाले रेस्टोरेंट में धूम्रपान हेतु मुख्य परिसर से अलग स्थान चिन्हित करना अनिवार्य है, जहां नाबालिगों का प्रवेश व अन्य सेवाएं निषिद्ध हों। होटल मालिकों को एक माह में चेतावनी साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में आशीष रावत, मनमोहन देवली, अजीत, विकास, अशोक सबलोक, निखिल और विवेक जसपाल शर्मा’’ मौजूद रहे।