ज्वैलर्स चोरी मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा

ज्वैलर्स चोरी मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा

रूद्रप्रयाग। मैन बाजार स्थित एक ज्वैलर्स दुकान में हुए चोरी प्रकरण में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। अभियुक्त साजिद और रूकसाना ने ज्वैलरी खरीदने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे। घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने 25 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, तथा धारा 411 के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने की।

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