आत्मनिर्भर बनेंगी जनपद की एकल महिलाएं
DESK THE CITY NEWS
रूद्रप्रयाग। प्रदेश सरकार द्वारा एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’’ संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वयं के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके निवास क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना की मुख्य विशेषताएंरूलाभार्थी महिला की आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। लाभार्थी महिला उत्तराखंड की मूल निवासी एवं स्थानीय होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत महिला को अधिकतम 2.00 लाख तक का स्वरोजगार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।