शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने पर 10 दुकानों का चालान
श्रीनगर गढ़वाल। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन तथा बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। जिसमें 10 दुकानों का चालान किया गया। स्वास्थ्य विभाग से एन.टी.सी.पी. काउंसलर दुर्गा नेगी ने बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। तथा धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्णतःप्रतिबंधित है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। इस दौरान सोशल वर्कर अरुणा पुलिस विभाग से पवन पुजारी,मुकेश भट्ट,सुरेश रतूड़ी आदि उपस्थिति रहे।